राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की शक्तियां - Powers of National Commission for Scheduled Tribes

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की शक्तियां - Powers of National Commission for Scheduled Tribes

आयोग को अपनी कार्यविधि को विनियमित करने की प्राप्त है। जो आयोग को किसी विषय का न करते समय या किसी परिषद के बारे में जांच कारते समय विशिष्टता निम्नलिखित विषयों के संबंध में वे शक्तियां होगी जो बाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय को है भारत के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना। 


किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना।


शपथ पत्र पर साक्ष्य ग्रहण करना।


किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या आपकी प्रति की अध्यपेक्षा करना।


साक्षियों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना।


कोई अन्य विषय, जो राष्ट्रपति, नियम द्वारा अवधारित करे संघ और प्रत्येक राज्य सरकार, अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करने वाले सभी महत्वपूर्ण नीतिगत विषयों पर आयोग से परामर्श करेगी।