राजभाषा के रूप में हिन्दी - Hindi as official language

 राजभाषा के रूप में हिन्दी - Hindi as official language

राजभाषा मूलत: पारिभाषिक और प्रयोजन की व्यवस्था से जुड़ी हुई होती है। इसे शासकीय प्रयोजनों के लिए बनाया जाता है। इसका प्रयोग न्यायपालिका, शिक्षा, प्रशासन और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे देशों के साथ सम्बन्ध स्थापित करने के लिए होता है। राजभाषा के सम्बन्ध में एक विशेष तथ्य यह भी है कि इसमें अनेकरूपता की अपेक्षा एकरूपता पाई जाती है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त जब भारतीय संविधान की रचना हुई तो 14 सितंबर 1949 ई. को भारत के संविधान में हिन्दी को 'राजभाषा' के रूप में मान्यता प्रदान की गई तथा राजभाषा के रूप में हिन्दी को प्रतिष्ठित करने के लिए कुछ सांवैधानिक प्रावधान किये गए।