मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम, 1993 -Human Rights Protection Act, 1993
मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम, 1993 -Human Rights Protection Act, 1993
मानवाधिकार की परिभाषा धारा 2 (d) के अन्तर्गत की गई है। इसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति के जीवन स्वतंत्रता, समानता और प्रतिष्ठा से संबंधित अधिकार जो संविधान द्वारा गारंटी किये गए हैं या अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्रों में धारित किए गए हैं और भारत की अदालतों द्वारा लागू किए जा सकते है। अधिनियम के तहत देश में मानव अधिकारों के लिए अदालतें स्थापित की गयी है। आयोग निम्नलिखित कार्य कार्य करेंगे:-
(a) स्वतः या किसी पीड़ित व्यक्ति या उसकी तरफ से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की गई याचिका पर निम्न शिकायतों की जांच करना
(i) किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा मानवाधिकार का उल्लंघन करने या उल्लंघन करने के लिए उकसाना, या
(ii) ऐसे उल्लंघन को रोकने में किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा लापरवाही बरतना,
(b) मानवाधिकार के हनन का आरोप वाले अदालत में चल रहे मामले में अदालत की अनुमति लेकर उसकी कार्रवाई में दखल देना;
(c) राज्य सरकार के नियंत्रण में किसी जेल या अन्य संस्थान जहां लोगों को उपचार सुधार या सुरक्षा के लिए रोका या बन्धक रखा जाता है, राज्य सरकार को सूचित करके उनमें रखे गए व्यक्तियों के जीवन के हालात का अध्ययन करने के लिए उन सीनों पर जाकर निरीक्षण करना और उन पर अपनी सिफारिशें देना;
(d) मानवाधिकार की रक्षा करने के निमित संविधान या यथा समय लागू किसी कानून में किए गए सुरक्षा उपायों पर पुनर्विचार करना और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के उपाय सुझाना
(e) मानवाधिकारों के उपभोग में रोड़ा अटकाने वाले कारणों, जिनमें आतंकवाद की कार्रवाई भी शामिल है, पर पुनर्विचार करना और उनके उपचार के लिए उपयुक्त उपायों की सिफारिशें करना;
(f) मानवाधिकारों पर किए करारों और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय दस्तावेजों का अध्ययन करना और उनके प्रभावकारी कार्यपालन के लिए सिफारिशें करना;
(g) मानवाधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान करना या उसे प्रचारित करना
(h) प्रकाशनों, मीडिया सम्मेलनों और अन्य उपलब्ध साधनों के जरिये समाज के विभिन्न अंगों में मानवाधिकार सम्बंधित जानकारी फैलाना और मानवाधिकार की रक्षा के लिए जो सुरक्षा प्रबंध उपलब्ध हैं, उनके प्रति जागरूकता प्रचारित करना,
(I) मानवाधिकार के क्षेत्र में काम कर रहे गैर-सरकारी संगठनों और संस्थानों के प्रयत्नों को प्रोत्साहित करना।
J. (और कोई भी ऐसी कार्रवाइयां करना जो मानवाधिकारों को बढ़ाने के लिए वह आवश्यक समझे।
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