अनुच्छेद 42 - 51 : राज्य के नीति निदेशात्मक सिद्धांत - Article 42 - 51 - Directive Principles of State Policy

अनुच्छेद 42 - यह बताता है कि राष्ट्र को कार्य और मातृत्व सहायता की उचित और मानवीय स्थितियों को सुरक्षित करने के लिए प्रावधान बनाने चाहिए।


अनुच्छेद 43 - यह राष्ट्र को उचित कानून अथवा आर्थिक संगठन द्वारा कृषि औद्योगिक अथवा अन्य प्रकार के सभी श्रमिकों के लिए जीविका भत्ते और कार्य स्थितियों को सुरक्षित रखने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 43 ए यह राष्ट्र से उपयुक्त कानून के द्वारा अथवा अन्य संगठनों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुरक्षित करने का आग्रह करता है।


अनुच्छेद 44 - यह राष्ट्र को भारत के संपूर्ण क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक आचार संहिता को सुरक्षित करने के बारे में बताता है।


अनुच्छेद 45 – जिसमें इस संविधान के आरंभ के 10 वर्षों की अवधि में बच्चों के लिए मुफ्त और


अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान था जबतक कि वे 14 वर्ष के न हो जाए। लेकिन बाद में इसे संवैधानिक संशोधन के द्वारा एक मौलिक अधिकार बना दिया गया।


अनुच्छेद 46 - अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों को शिक्षा और


आर्थिक हितों के प्रोत्साहन के बारे में हैं और राष्ट्र से आग्रह करता है कि सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी सुरक्षा करें। अनुच्छेद 47 राष्ट्र को पोषण का स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने और जन स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का निर्देश देता है।


अनुच्छेद 48 - राष्ट्र से कृषि और पशु प्रजनन को आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से संरक्षित करने के लिए प्रयास का आग्रह करता है और 


अनुच्छेद 48 ए - देश के वनों और वन्य जीवन की सुरक्षा द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार के बारे में बताता है। 


अनुच्छेद 49 - यह अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं को नष्ट होने से बचाने के कर्त्तव्य के बारे में बताता है।


अनुच्छेद 50 - यह अनुच्छेद न्यायपालिका के कार्यपालिका से पृथक्करण को बताता है और 


अनुच्छेद 51 - अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन की आवश्यकता को बताता है।