संघ कार्यपालिका - Federal Executive
संघ कार्यपालिका - Federal Executive
संघ कार्यपालिका का अध्यक्ष भारत का राष्ट्रपति होता है जो राष्ट्र द्वारा नामित अध्यक्ष होता है। वास्तविक अधिकार मंत्रियों की संघीय परिषद में निहित होते हैं जिनका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के चयनित सदस्य, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार राज्यों में विधान सभा के सदस्यों के द्वारा एकल अंतरणीय मत द्वारा होता है। राज्यों के बीच परस्पर एकरूपता लाने के लिए तथा संपूर्णरूप से राज्यों और केंद्र के बीच संगतता लाने के लिए प्रत्येक मत को उचित महत्व दिया जाता है। राष्ट्रपति को भारत का नागरिक होना आवश्यक है, उनकी आयु 35 वर्ष से कम न हो और वह लोक सभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के योग्य हो। उनके कार्य की अवधि पांच वर्ष की होती है और वह पुनर्निवाचन के लिए पात्र होता है। उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया संविधान की धारा 61 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होती है। वह अपने हाथ से उप-राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देने के लिए संबोधन करते हुए पत्र लिख सकते हैं।
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