भारतीय संविधान - Indian Constitution
भारतीय संविधान - Indian Constitution
भारत राज्यों का एक संघ है। यह संसदीय प्रणाली की सरकार वाला एक स्वतंत्र प्रभुसत्ता संपन समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। यह गणराज्य भारत के संविधान के अनुसार शासित है जिसे संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को ग्रहण किया गया तथा 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ संविधान में सरकार के संसदीय स्कूप की व्यवस्था की गई है जिसकी संरचना कतिपय एकात्मक विशिष्टताओं सहित संघीय होकेिंद्रीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। भारत के संविधान की धारा 79 के अनुसार, केंद्रीय संसद की परिषद में राष्ट्रपति तथा दो सदन है जिन्हें राज्यों की परिषद (राज्य सभा) तथा लोगों का सदन (लोक सभा) के नाम से जाना जाता है। संविधान की धारा 74 (1) में यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति की सहायता करने तथा उसे सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा राष्ट्रपति सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करेंगे।
इस प्रकार वास्तविक कार्यकारी शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित है जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोगों के सदन(लोक सभा के प्रति उत्तरदायी है। प्रत्येक राज्य में एक विधान सभा होता है। कुछ राज्यों में ऊपरी सदन है जिसे राज्य विधान परिषद कहा जाता है। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होता है जो उस राज्य का प्रमुख होता है। मंत्रिपरिषद् जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री है.
राज्यपाल को उसके कार्यकारी कार्यों के निष्पादन में सलाह देती है। राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधान सभा के प्रति उत्तरदायी है।
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