सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 1935 - Social Security Act, 1935

  बेरोजगारी, बीमारी, असमर्थता, मातृत्‍व तथा बाल-समास्‍याओं के समाधान के लिए एक स्‍थायी व्‍यवस्‍था का होना आवश्‍यक था । परिणामस्‍वरूप 14 अगस्‍त 1935 में सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया । इसके अन्‍तर्गत सामाजिक बीमा, सामाजिक सहायता, स्‍वास्‍थ्‍य, महिला तथा बाल कल्‍याण के लिए व्‍यवस्‍था की गयी ।
  सामाजिक सुरक्षा की योजनाओंके अनुसार वृद्धावस्‍था, अवकाश प्राप्‍त 65 वर्ष की आयु के बाद काम से अवकाश ग्रहण करने पर प्रदान किया जाता है । इसके अतिरिक्‍त यदि पत्‍नी तथा पति की आयु 62 वर्ष से अधिक होती है तो 18 वर्ष से कम आयु के बच्‍चों को भी यह लाभ दिया जाता है।
  बेरोजगारी, चिकित्‍सा की समस्‍या को हल करने के लिए विभिन्‍न प्रकार की सुविधाओं की व्‍यवस्‍था की है । इस प्रकार अमेरिका में प्रत्‍येक नागरिक को विपत्ति के समय सहायता प्राप्‍त करने की पूर्ण व्‍यवस्‍था है ।