नशीले पदार्थ और ड्रग्स- Narcotics and Drugs



नशीले पदार्थ और ड्रग्स- Narcotics and Drugs

नशीली दवाएँ और साइकोट्रोपिक तत्व अधिनियम, 1985 


यह अधिनियम किसी भी नशीली दवा (स्थापक, निद्रा लाने वाली औषधि) या सायकोट्रापिक तत्व (मनोविकृति पैदा करने वाला पदार्थ) के उगाने, उत्पादन, पास रखने बेचने, खरीदने, परिवहन, भंडारण, इस्तेमाल, उपभोग, आयात निर्यात या वाहनान्तरण की कार्रवाई का निषेध करता है, सिर्फ चिकित्सा या विज्ञान के स्वीकृति उद्देश्यों को छोड़कर ऊपर बताई गई कार्रवाईयों के अतिरिक्त नशीली दवाओं और साइकोट्रॉपिक तत्वों के अवैध व्यापार में निम्नलिखित शामिल हैं:


(i) नशीली दवाओं और सायकोट्रापिक पदार्थों की गतिविधियों में भाग लेना;


(ii) उपर्युक्त किसी भी कार्रवाई का प्रबंध या उसके लिए किसी सीन को किराये पर देना,


(iii) उपरोक्त किसी भी कार्रवाई के लिए सीधे या परोक्ष रूप से धन लगाना; 


(iv) उपरोक्त कार्रवाईयों को आगे और बढ़ाने या उनमें मदद करने के लिए उकसाना या षड्यंत्र रचना और


(v) उपरोक्त कार्रवाईयों में संलग्न व्यक्तियों को आश्रय देना ।


यद्यपि इस अधिनियम के अन्तर्गत अपराधियों के लिए कड़े दण्ड / सजा निर्धारित की गई हैं, तो भी जो लोग इसके आदी (व्यसनी) हैं, वे अगर स्वेच्छाने या से आदत छुड़ाने या व्यसन मुक्त होने के लिए किसी अस्पताल या स्वयंसेवी संगठन से इलाज कराने के लिए तैयार हों तो उन्हें दण्ड / सजा से छूट दी जा सकती है।


नशीली दवाएँ और सायकोट्रापिक पदार्थों के अवैध व्यापार रोकथाम अधिनियम, 1988 नशीली दवाओं और सायकोट्रापिक पदार्थों के अवेध व्यापार ने जनता के स्वास्थ और कल्याण के समबंध में गंभीर खतरा पैदा कर दिया है। अवैध व्यापार में भाग लेने वाले व्यक्तियों की गतिविधियां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर भी घातक प्रभाव डालती हैं। इस तरह की गतिविधियों को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए कुछ मामलों में व्यक्तियों को कारावास में रखने की भी व्यवस्था की गई है।