अनुच्छेद 15 - धर्म, मूलवंश जाति, लिंग या जन्म-स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध | Article 15 - Prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth
अनुच्छेद 15 - धर्म, मूलवंश जाति, लिंग या जन्म-स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध | Article 15 - Prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth
(1) राज्य, किसी नागरिक के विरुद्ध धर्म, मूलवंश जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा।
( 2 ) कोई नागरिक धर्म, मूलवंश जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी आधार पर
(क) दुकानों सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या
(ख) पूर्णत: या भागत: राज्य-निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी निर्योग्यता दायित्व, निर्बन्धन या शर्त के अधीन नहीं होगा।
( 3 ) इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।
(4) इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 29 के खंड (2) की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजतियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।
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