अनुच्छेद 21 क - शिक्षा का अधिकार : Article 21A - Right to Education

अनुच्छेद 21 क - शिक्षा का अधिकार : Article 21A - Right to Education

अनुच्छेद 21 क - शिक्षा का अधिकार : Article 21A - Right to Education

राज्य, छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का ऐसी रीति में, जो राज्य विधि द्वारा, अवधारित करे, उपबंध करेगा।