अनुच्छेद 23 - मानव के दुर्व्यापार और बलात श्रम का प्रतिषेध - Article 23 - Prohibition of traffic in human beings and forced labor

अनुच्छेद 23 - मानव के दुर्व्यापार और बलात श्रम का प्रतिषेध - Article 23 - Prohibition of traffic in human beings and forced labor

अनुच्छेद 23 - मानव के दुर्व्यापार और बलात श्रम का प्रतिषेध - Article 23 - Prohibition of traffic in human beings and forced labor

शोषण के विरुद्ध अधिकार


(1) मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बलातश्रम प्रतिषिद्ध किया जाता है और इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। 


(2) इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने से नार नहीं करेगी। ऐसी सेवा अधिरोपित करने में राज्य केवल धर्म, मूलवंश जाति या वर्ग या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा।