अनुच्छेद 39क - समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता - Article 39A - Equal justice and free legal aid
अनुच्छेद 39क - समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता - Article 39A - Equal justice and free legal aid
अनुच्छेद 39क - समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता - Article 39A - Equal justice and free legal aid
राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो और वह, विशिष्टतया, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए उपयुक्त विधान या स्कीम द्वारा या किसी अन्य रीति से निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा।
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