अनुच्छेद 45 - बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध - Article 45 - Provision of free and compulsory education for children

अनुच्छेद 45 - बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध - Article 45 - Provision of free and compulsory education for children

अनुच्छेद 45 - बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध - Article 45 - Provision of free and compulsory education for children

राज्य, इस संविधान के प्रारंभ से दस वर्ष की अवधि के भीतर सभी बालकों को चौदह वर्ष की आयु पूरी करने क निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा।