सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 1935 ( Social Security Act,1935 )
सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 1935 (Social Security Act,1935)
सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 1935 (Social Security Act,1935)
14 अगस्त 1935 को सामाजिक सुरक्षा अधिनियम की इस उद्देश्य के साथ बनाया गया कि जो बेरोजगारी, बीमारी, असमर्थता, मातृत्व एवं बाल समस्याओं ने समाज को चारों ओर से घेरा हुआ है। इसका स्थायी समाधान निकाला जाए। इसके अंतर्गत मुख्यरूप से निम्न कार्यक्रमों को चलाया गया।
● सामाजिक बीमा
● सामाजिक सहायता
● स्वास्थ्य एवं
● महिला एवं बाल विकास
सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत वृद्धों हेतु 65 वर्ष के पश्चात वृद्धावस्था अवकाश प्रदान किया गया। इसके अलावा यदि पत्नी तथा पति की आयु 62 वर्ष से अधिक है तो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को इसका लाभ प्राप्त होगा।
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