राष्ट्रीय कर ट्रिब्यूनल - National Tax Tribunal
राष्ट्रीय कर ट्रिब्यूनल - National Tax Tribunal
विभिन्न अदालतों में याचिकाओं और मुकदमों की बढ़ती संख्या की वजह से कई मामले वर्षक लंबित पड़े रहते हैं। इसलिए एक राष्ट्रीय कर ट्रिब्यूनल के गठन का प्रस्ताव सरकार के समक्ष रखा गया है। यह ट्रिब्यूनल अदालतों में लंबित पड़ी कर से संबंधित सभी मामलों की सुनवाई कथाशिघ्र इनका निपटारा करेगा। इसके दायरे में आयकर और सीमा शुल्क व सेवा कर से संबंधित मामले आएंगे। राष्ट्रीय कर ट्रिब्यूनल अधिनियम, 2005 को 21 दिसंबर 2005 के गजट में भी प्रकाशित कर दिया गया था। हालांकि बाद से इसे देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में चुनौती भी दी गई थी।
इस मसले से संबंधित सभी याचिकाओं की एक सम्मिलित याचिका को उच्चत मन्यायालय में भी दायर किया गया, जिसके बाद न्यायालय ने एक आदेश जारी कर सरकार से इस बिल संसोधन पर दोबारा विचार करने के लिए। कहा। अदालत के आदेश के बाद सरकार ने इसे 29 जनवरी 2007 को प्रख्यापित किया और अध्यादेश में बदल दिया। हालांकि याचिका का स्थानानतरण अभी भी माननीय उच्चतम न्यायालय समक्ष विचाराधीन है।
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