महिलाएँ और संविधान - Women and Constitution

महिलाएँ और संविधान - Women and Constitution

भारत का संविधान सभी भारतीय महिलाओं को सामान अधिकार प्रदान करता है (अनुच्छेद 14), इनके साथ राज्य द्वारा कोई भेदभाव नहीं करने (अनुच्छेद 15 (1)) अवसर की समानता (अनुच्छेद 16). समान कार्य के लिए समान वेतन (अनुच्छेद 39 (घ)) की गारंटी देता है। इसके अलावा यह महिलाओं और बच्चों के पक्ष में राज्य द्वारा विशेष प्रावधान बनाए जाने की अनुमति देता है (अनुच्छेद 15(3)).. महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का परित्याग करनेअनुच्छेद 51 (ए) (ई)) और साथ ही काम की उचित एवं मानवीय परिस्थितियाँ सुरक्षित करने और प्रसूति सहायता के लिए राज्य द्वारा प्रावधानों को तैयार करने की अनुमति देता है। (अनुच्छेद 42 )। हमारे संविधान में महिलाओं के लिए इसके अलावा और भी बहुत से प्रावधान किए गए हैं। संविशन संशोधन में भी कई बार महिलाओं की सुरक्षा संबंधी कानून बनाए गए।