प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961 - Maternity Benefit Act 1961
प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961 - Maternity Benefit Act 1961
विभिन्न संस्थाओं में कार्यरत महिलाओं के स्वास्थ्य लाभ के लिषसूति अवकाश की विशेष व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 42 के अनुकूल करने के लिए 1961 में प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम पारित किया गया। इसके तहत पूर्व में 90 दिनों का प्रसूति अवकाश मिलता था। अब 135 दिनों का अवकाश मिलने लगा है।
अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकार अधिनियम, 1979 एवं ठेका श्रम अधिनियम, 1970 शासन ने 'अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकार अधिनियम 1979 पारित करके विशेष नियोजनों में महिला कर्मचारियों के लिए पृथक शौचालय एवं स्नानगृहों की व्यवस्था करना अनिवार्य किया है। इसी प्रकार 'ठेका श्रम अधिनियम 1970 द्वारा यह प्रावधान रखा गया है कि महिलाओं से एक दिन में मात्र घंटे में ही कार्य लिया जाए।
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