ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात मानसिक मंदता और बहु विकलांगताओं से ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 - National Trust for the Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999

ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात मानसिक मंदता और बहु विकलांगताओं से ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 - National Trust for the Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999

ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मदता और बहुविकलागताओं इत्यादि से ग्रस्त व्यक्तियों के से कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1000 के अंतर्गत वर्ष 2000 में राष्ट्रीय न्यास की स्थापना की गई थी। यह स्वयंसेवी संगठनों विकलांग व्यक्तियों की संस्थाओं और उनके अभिभावकों की संस्थाओं के एक तंत्र के माध्यम से कार्य करता है। इसके अंतर्गत देश भर में 3 सदस्य स्थानीय स्तर समितियां स्थापित करने, जहां कहीं आवश्यक हो विकलांग व्यक्तियों हेतु कानूनी संरक्षक तैनात करने का प्रावधान है। राष्ट्रीय न्यास द्वारा 6 वर्ष की आयु तक प्रारंभिक हस्तक्षेप से लेकर मीर विकलांगता से ग्रस्त वयस्कों हेतु आवासीय केंद्रों के लिए योजनाओं और कार्यक्रमों के समूह का संचालन किया जात है।