एकीकृत बाल विकास सेवा योजना (ICDS) - Integrated Child Development Services Scheme (ICDS)
एकीकृत बाल विकास सेवा योजना (ICDS) - Integrated Child Development Services Scheme (ICDS)
इस योजना का क्रियान्वयन राष्ट्रीय बाल नीति (1974) के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए2 अक्टूबर 1975 में किया गया था। निम्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु इस योजना को लागू किया गया है.
1. 6 वर्ष से कम आयु के बालकों तथा गर्भवती स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य में सुधार और पौष्टिक आहार की
2. पोषण और स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा के माध्यम से बालकों व माताओं के स्वास्थ्य कोयवस्थित
3. बालकों के समुचित शारीरिक, मनोवैज्ञानिक व सामाजिक विकास की आधारशिला निर्मित करना। ज्ञान, शांति
4. बाल मृत्यु दर अस्वस्थता, कुपोषण और स्कूल छोड़ने वाले बालकों के दा को न्यूनतम करना।
5. बाल विकास के संवर्धन हेतु विभिन्न विभागों के मध्य नीति व कार्यान्वयन में कारण समन्वय स्थापित करना।
यह योजना 6 वर्ष से कम आयु के बालकों तथा गर्भवती व स्तनपान करने वाली माताओं को सवाएँ मुहैया कराती है जो निम्न है. -
• अनुपूरक पोषण
● पोषण व स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा
● स्कूली शिक्षा से पहले गैर-औपचारिक शिक्षा
प्रतिरक्षण
स्वास्थ्य जाँच
● संदर्भ सेवाएँ
इस योजना के प्रभावी तरीके से कार्यान्वयन की दृष्टि से सरकार द्वारा 4 सितंबर 2012 इसके सुदृढीकरण और पुनर्गठन के प्रस्ताव को पारित किया इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं
1. 3 वर्ष से कम आयु के बालकों और गर्भवती व स्तनपान कराने वाली माताओं पर विशेष ध् दिए जाने की आवश्यकता है।
2. अत्यधिक कुपोषित बालकों की देखरेख व पोषण आदि के लिए मुदीकरण और पुनर्गठन की व्यवस्था।
3. 3 वर्ष से कम आयु वाले बालकों पर ध्यान आकृष्ट करने तथा देश के अत्यधिक बोझ वाले 200 जिलों में गर्भवती व स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए परिवार से बेहतर देखरेख व पोषण संबंधी सलाह हेतु संपर्क कार्यकर्ताओं की व्यवस्था।
4. बालकों की देखरेख और शिक्षा को महत्व देना।
5. विदेशी सशक्त संस्थागत और कार्यक्रम अभिसरण संस्थाओं खासकरक और ग्रामीण स्तर पर का निर्माण करना।
6. सामुदायिक भागीदारी हेतु स्थानीय स्त पर योजनाओं में लचीली प्रकृति लाना।
7. APPIP की शुरुआत करना।
8. लागत संशोधन सहित पूरक पोषण कार्यक्रम में सुधार करना।
9. ICDS को मिशन मोड में परिवर्तित करना।
10. वित्तीय नियमों को संशोधित करना।
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