एकीकृत बाल सुरक्षा योजना (IPS) - Integrated Child Protection Scheme (IPS)
एकीकृत बाल सुरक्षा योजना (IPS) - Integrated Child Protection Scheme (IPS)
इस योजना को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 2009-10 में राज्य व केंद्रशासित प्रदेशों के माध्यम से नियोजित किया गया। इसका प्रयोजन समस्याग्रस्त बालकों के कल्याण में योगदान देना और बालकों के शोषण, उपेक्षा, परित्याग व माता-पिता/ संरक्षक से अलगाव की परिस्थिति को कम से कमतर करना है। यह योजना बालकों की समस्या के उन्मूलन संवैधानिक देखरेख और पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध कराता है। इसके अलावा असहाय बालकों को किशोर न्याय देखभाल और सुरक्षा अधिनियम, 2000 के तहत सुरक्षा भी उपलब्ध कराता है। यह राज्य सरकार केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासनों को स्वयं अथवा गैर-सरकारी संगठनों की मदद सेवाओं के संचालन में वित्तीय सहायता मुहैया करती है। इनमें प्रमुख सेवाएँ
1. बालकों के लिए विभिन्न प्रकार के आवास की सुविधा।
2. मुसीबत में फंसे बालकों तक आपात स्थिति में चाइल्ड लाइन की सहायता से पहुंचाना।
3. शहरी व अर्द्धशहरी क्षेत्रों में बालकों की देखरेख और रक्षा के खुले आवास की व्यवस्था
4. प्रायोजन के तहत परिवार आधारित गैर-संस्थागत देखरेख
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