राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना - National Maternity Benefit Scheme

राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना - National Maternity Benefit Scheme

1990-91 में इस योजना का नियोजन किया गया। इस योजना में निर्धन परिवारों और गर्भवती महिलाओं को प्रथम व द्वितीय मातृत्व के अवसर पर पौष्टिक आहार और दवा आदि के लिए अनुदान राशि का प्रावधान बनाया गया। इसमें प्रथम व द्वितीय जीवित प्रसव की स्थिति में 300 रुपया प्रति प्रसव की दर से मदद उपलब्ध की जाती है (बिहार सरकार द्वारा प्रथम प्रसव में 300 रुपये और द्वितीय प्रसव में 500 रुपये मातृत्व अनुदान के रूप में दिए जाने का प्रावधान बनाया गया है। इसमें लाभार्थियों के लिए निम्न शर्तें के रखी गई है.


1. महिलाओं की आयु 19 वर्ष से अधिक हो।


2. वह महिला गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार से संबंधित हो । 


3. मातृत्व के संबंध में पंजीकृत चिकित्सक का प्रमाणपत्र होना अनिवार्य है।


4. प्रथम प्रसव और द्वितीय प्रसव के मध्य अंतर कम से कम 36 महीनों का होना चाहिए।