अपंगता का निवारण और उसका पता लगाने हेतु उपबंध - Provision for prevention and detection of disability
अपंगता का निवारण और उसका पता लगाने हेतु उपबंध - Provision for prevention and detection of disability
अधिनियमों, उचित सरकारों और स्थानीय प्राधिकारियों को अपंगता के निवारण हेतु निम्नलिखित कदम उठाने का अधिकार प्रदान करता है:
• अपगता होने के कारणों की जांच और अनुसंधान
• अपंगता रोकने के लिए विभिन्न प्रणालियों का संवर्धन
• खतरे वाले' मामलों की पहचान करने के लिए साल में कम से कम एक बार सभी बच्चों की स्क्रीनिंग समस्याग्रस्त लोगों की पहचान करने और उन्हें दिशानिर्देशन करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर कर्मचारियों को प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करना
अपंगताओं के कारक घटकों हेतु जागरुकता अभियान चलना
● माता और शिशु की प्रसवपूर्व प्रसव के पश्चात देखभाल के लिए उपाय करना
शिक्षा हेतु उपबंध
विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा के लिए उचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारीगण निम्नलिखित कदम उठाएं:
18 वर्ष की आयु तक प्रत्येक अपंग बच्चे को निशुल्क शिक्षा सुनिश्चित करें
अपंग छात्रों को सामान्य विद्यालयों में जोड़ना संवर्धित करें
सामाजिक विद्यालय स्थापित करने को बढ़ावा दें
● विशेष विद्यालयों में व्यावसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा दें
● उन लोगों के लिए अंशकालिक कक्षाएं चलाए जो पूर्णकालिक आधार पर अपना अध्ययन जारी नहीं सकें,
• 16 और उससे अधिक आयु वर्ग के लिए कार्यसाधक साक्षरता प्रदान करने के लिए
अंशकालिक कक्षाएं
मुक्त विद्यालय या मुक्त विश्वविद्यालयों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करें
शिक्षा के लिए आवश्यक विशेष पुस्तकें और उपकरण निशुल्क प्रदान करें
विद्यालय जाने के लिए विकलांग बच्चों के लिए परिवहन सुविधाएं प्रदान करें
जो विद्यालय, कालेज या अन्य संस्थाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं उनसे ढांचागत अवरोध हटाए विद्यालय जाने वाले अपंग बच्चों को पुस्तकें वर्दी और अन्य सामग्री की आपूर्ति करें तथा •विकलांग छात्रों के लिए छात्रवृत्तिप्रदान करें और उनके लाभार्थ पाठ्यक्रम पुनः संरचित करें
रोज़गार हेतु उपबंध
सामाजिक कार्यकर्ताओं को विशेष योग्य जन व्यक्तियों के बारे में जानने उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनके रोजगार हेतु इस अधिनियम के उपबंध को जानना चाहिए और अधिनियम के अनुसारउचित सरकारों और स्थानीय प्राधिकारीगण विकलांग व्यक्तियों के रोजगार हेतु निम्नलिखित कदम उठाए
● आरक्षित किए जाने वाले पदों की पहचान करे और प्रत्येक तीन वर्ष में उनकी समीक्षा करें,
•नौकरियों में तिन प्रतिशत से अन्यून आरक्षण
•विशेष रोजगार केंद्र
रोजगार सुनिश्चित करने के लिए योजनाएं शुरू करें सभी शिक्षण संस्थनों में तीन प्रतिशत सीटों का आरक्षण तथा गरीबी उन्मूलन योजनाएं अंधों
बधिरों तथा गतिविषयक अपंगता या प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात वाले प्रत्येक के लिए एक प्रतिशत
भेदभाव हेतु उपबंध
के अपंगता के आधार पर भेदभाव, जिसका हमारे संविधान में भी उल्लेख नहीं है की पहचान इस कानून में की गई है, जिसमें सार्वजानिक रोजगार और सार्वजानिक सुविधाओं की पहुँच के मामलों में अपंगता के आधार पर भेदभाव के विरुद्ध स्पष्ट कानूनी सुरक्षा उपाय प्रदान किए गए हैं।
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