अनुसूचित जनजाति - Scheduled Tribe

अनुसूचित जनजाति - Scheduled Tribe

अनुसूचित जनजाति एक प्रशासनिक एवं संवैधानिक अवधारणा है। यह एक जनजातीय समुदाय की ओर इशारा करती है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत सूचीबद्ध है। भारतीय संविधान के अनुसार केवल एक जनजाति को ही अनुसूचित जनजाति के नाम से उल्लेखित किया जा सकता है। किंतु संविधान में जनजाति शब्द को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त किसी 'जनवाति' को अनुसूचित जनजाति घोषित करने के लिए किन सिद्धांतों एवं नीतियों को अपनाया जाए इसके विषय में भी संविधान के कुछ निर्दिष्ट नहीं है। संविधान के अनुच्छेद342 के अनुसार राष्ट्रपति किसी राज्य या संघ क्षेत्र के संबंध में और जहां वह राज्य है वहां उसके राज्यपात से परामर्श करने के पश्चात लोक अधिसूचना द्वारा उन जनजातियों या जनजाति समुदायों अथवा जनजातियों या जनजाति समुदाय के भागों या समूहों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए यथास्थिति, उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जनजाति समझा जाएगा।