अनुसूचित जाति के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना - Post Matric Scholarship Scheme for Scheduled Castes

अनुसूचित जाति के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना - Post Matric Scholarship Scheme for Scheduled Castes

इस योजना का उद्देश्य मैट्रिकोत्तर अथवा माध्यमिकोत्तर स्तर पर पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के छात्रोंको वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि वे अपनी शिक्षा पूरी कर सकें। मुख्य विशेषताएं में अनुरक्षण भा वित्तीय सहायता में अनुरक्षण भत्ता, शैक्षिक संस्थानों द्वारा प्रभारित अप्रतिदेय अनिवार्य फीस की प्रतिपूर्ति बुक बैंक सुविधा तथा अन्य भत्ते शामिल हैं।

यह छात्रवृत्ति केवल भारत में पढ़ने के लिए उपलब्ध है तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा वास्तव में उनसे संबंधित आवेदक को प्रदान की जाती है। इस योजना को अप्रैल 2013 पुनःसंशोधित किया गया जिसमें शैक्षिक सत्र 2013-14 से माता-पिता की आय सीमा को 2.00 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दिया।


पात्रता:

इस योजना के तहत पात्र होने के लिए छात्र द्वारा निम्नलिखित अपेक्षाएं पूरी करनी चाहिए:


• वह अनुसूचित जाति का हो तथा उसके माता-पिता/ अभिभावक की आय 2.5 लाख रूपए प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।


 • वह किसी अन्य केंद्रीय रूप से वित्त पोषित मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति का प्राप्त कर्ता नहीं होना चाहिए।


वह सरकारी विद्यालय अथवा सरकार अथवा केंद्रीय/राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विद्यालय में अध्ययनरत नियमित पूर्णकालीक छात्र होना चाहिए। लाभार्थियों द्वारा योजनाओं के अंतर्गत लत प्राप्त करने की कार्यविधिः सभी पात्र छात्र मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत करने के लिए स्कूल प्राधिकारियों तथा जिला समाहर्ता से संपर्क करें।