राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रतिवेदन - Report of the National Commission for Scheduled Castes
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रतिवेदन - Report of the National Commission for Scheduled Castes
आयोग अपनी वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। वह जब भी उचित समझे अपनी प्रतिवेदन दे सकता है। राष्ट्रपति इस प्रतिवेदन को संबंधित राज्य के राज्यपाल को भी भेजता है। जो उसे राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा और उसके साथ राज्य से संबंधित सिफारिशों पर की गई या किए जाने के लिए प्रस्थापित कार्रवाई तथा यदि कोई ऐसी सिफ़ारिश अस्वीकृत की गई है, तो अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करने वाला ज्ञापन भी होगा।
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