स्व सहायता निर्माण हेतु आवश्यक तथ्य - Essential Facts for Self-Help Formation

स्व सहायता निर्माण हेतु आवश्यक तथ्य - Essential Facts for Self-Help Formation

स्व सहायता निर्माण हेतु आवश्यक तथ्य:

1. किसी भी स्व-सहायता समूह के निर्माण हेतु निम्नलिखित आवश्यक तथ्यों का होना अत्यंत आवश्यक होता है


2. स्व-सहायता समूह के अंतर्गत समूह में सामान्यतः 10 से 20 व्यक्ति होना अत्यंत आवश्यक होता है। 


3. लघु सिंचाई योजना हेतु तथा विकलांग व्यक्तियों के लिए समूह सदस्यों की संख्या न्यूनतम संख्या 5 तक हो सकती हैं।


4. समूह के सभी सदस्य गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति होंगे।


5. किसी भी स्वयं सहायता समूह में परिवार का एक से अधिक सदस्य नहीं होगा। 


6. समूह कार्य करने हेतु अपने आचरण नियम बनाएंगे तथा आपस में एक सप्ताह या 15 दिवस में बैठक आयोजित कर स्वतंत्र रूप से विचारों का खुले रूप से आदान प्रदान कर सकेंगे।


7. समूह के सदस्य नियमित बचत से अपना कोष बनाएंगे तथा समूह अपने प्रयास से सदस्यों की स्वेच्छा से की गई बचत का संग्रहण करेंगे।


8. इस बचत से सदस्यों को ऋण दिया जाएगा तथा ऋण देने की प्रक्रिया ऋण वापसी की प्रक्रिया एवं ब्याज की दर का निर्धारण समूह द्वारा किया जाएगा। 


9. समूह द्वारा समूह बचत खाते का संचालन किया जाएगा जिससे ऋण वापसी के पश्चात राशि को इस खाते में जमा की जाएगी।


10. समूह चाहे तो अपना पंजीयन करा सकता है। 


11. समूहों का गठन स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से भी किया जा सकता है।


12. यदि समूह 6 माह तक एक अच्छे समूह के रूप में विकसित हो चुका है तथा यह सुनिश्चित हो जाएगा कि स्वावलंबी हो गया है तो उसे रिवालविंग फंड दिया जा सकता है।


13. समूह की राशि बढ़ाने के लिए रिवालविंग फंड दिया जाएगा।


14. समूह ग्रुप फंड से सदस्यों को ऋण देगा तथा ऋण वापसी हेतु स्फ्ट समय चक्र एवं ब्याज दर निर्धारित करेगा।


15. रिवालविंग फंड प्राप्त होने के पश्चात समूह इस राशि का उपयोग अपने निर्णय अनुसार करेगा। 


16. जिस समूहों को डवाकरा अथवा किसी कार्यक्रम हेतु रिवालविंग फंड प्राप्त होती है, वे SGSY में रिवालविंग फंड प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं होगा। द्वितीय चरण में समूह को रिवालविंग फंड प्राप्ति के माह के पश्चात यह ग्रेडिंग की जाएगी कि वह प्रभावी ढंग से कार्य कर रहा है। तत्पश्चात वह द्वितीय चरण में में लिया जाएगा।


17. तृतीय चरण में समूह को ऋण एवं अनुदान की पात्रता होगी।


18. विकास खंड अधिकारी चयनित व्यक्तियों से प्रार्थना पत्र भरवाएंगे।


प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के पश्यात बैंक 15 दिवस के एक माह में अनुमोदन करेंगे तथा वितरण करेंगे। एस. जी. एस. वाय. में निम्न सदस्य होगे


1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत -     अध्यक्ष


2. परियोजना अधिकारी (स्वरोज़गार) -    सदस्य


3. विकास खंडस्तर के सभी बैंक मैनेजर -   सदस्य


4. विकास खंड स्तर के विभिन्न विभागों के अधिकारी -   सदस्य


5. स्वैच्छिक संस्थानों के प्रतिनिधि    -   सदस्य


6. विकास खंड अधिकारी- मु.का. अधि.जन. पंचा - संयोजक


बैठक मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा आहूत की जाएगी। लीड बैंक अधिकारी बैठक में आवश्यक रुप से उपस्थित होंगे। (सहभागी ग्रामीण आकलन, दिसंबर 2012 )