अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा - education for minorities
अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा - education for minorities
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए कुछ सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों से संबंधित है।
यह निम्नलिखित है:
(i) सभी अल्पसंख्यक चाहे वे धर्म या भाषा के आधार पर हों, उन्हें अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा।
(ii) राज्य शैक्षिक संस्थानों को सहायता देने में किसी भी शिक्षण संस्थान के खिलाफ इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वह किसी अल्पसंख्यक के प्रबंधन के अधीन है, चाहे वह धर्म या भाषा पर आधारित हो।
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