नये साझेदार का प्रवेश (आगंतुक साझेदार) - Admission of New Partner (Visitor Partner)
नये साझेदार का प्रवेश (आगंतुक साझेदार) - Admission of New Partner (Visitor Partner)
साझेदारों के अनुबंध के अनुसार तथा अधिनियम की धारी 30 के अनुबंध के अनुसार समस्त विद्यमान साझेदारों की सहमति के कोई भी नया व्यक्ति फर्म में साझेदार नहीं बनाया जा सकता है।
अधिकार एवं दायित्व
i. एक नया साझेदार, साझेदार बनने के बाद किये गये समस्त कार्यों के लिए उत्तरदायी होगा।
ii. साझेदारी समझौते के अभाव में नये साझेदार के वही अधिकार और कर्तव्य होंगे जो अन्य सामान्य साझेदार के हैं।
iii. यदि नये साझेदार के साथ कोई नया समझौता कर लिया गया है तो उसके अधिका, कर्तव्य एवं दायित्व नये समझौते के अनुसार निश्चित होंगे।
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