स्वीकृति का खंडन , अनुबंध करने की क्षमता - Denial of acceptance, ability to contract
स्वीकृति का खंडन , अनुबंध करने की क्षमता - Denial of acceptance, ability to contract
भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 5 के अनुसार, "स्वीकृति का खंडन, स्वीकर्ता के विरुद्ध स्वीकृति का संवहन होने से पहले किसी भी समय किया जा सकता है, किन्तु बाद में नहीं।” स्वीकृति का खंडन प्रस्तावक को उसकी जानकारी होने से पूर्व किसी भी समय किया जा सकता है।
अनुबंध करने की क्षमता
भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 11 के अनुसार, "प्रत्येक ऐसा व्यक्ति अनुबंध करने की क्षमता रखता है, जो की संबंधित राजनियम के अनुसार (अ) वयस्क आयु का है, (ब) स्वस्थ मस्तिष्क का है
तथा (स) किसी भी राजनियम द्वारा (जिसके अधीन वह है) अनुबंध करने के योग्य घोषित नहीं किया गया है।
अतः अनुबंध करने की क्षमता के तीन मूल आधार में वयस्कता, स्वस्थ मानसिकता तथा विधि द्वारा किसी भी प्रकार की योग्यता का घोषित किया जाना सम्मिलित किया जाता है। अर्थात् भारतीय विधि के अनुसार जो व्यक्ति 18 वर्ष की आयु से के है, वह व्यक्ति जो मानसिक रूप से अनुबंध के गुण तथा दोषों की विवेचना नहीं कर सकता तथा ऐसा व्यक्ति जो पूर्व में विधि द्वारा दण्डित हो, उस व्यक्ति को अनुबंध करने का कोई अधिकार नहीं है।
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