जिला, राज्य एवं केन्द्रीय फोरम - District, State and Central Forum

जिला, राज्य एवं केन्द्रीय फोरम - District, State and Central Forum


उपभोक्ताओं की शिकायतों को प्रभावी ढंग से निबटाने हेतु सी.पी.ए. 1986 ने जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण न्यायिक इकाई का गठन भी किया है। इन एजेंसियों का गठन उनके अधिकार के अनुरूप उपयुक्त सरकार करती है। सामान्यतः उपभोक्ताओं की शिकायत निम्न स्तर की इकाई से होकर ही जाती है और उच्चतर इकाई के पास मामले सिर्फ अपील के रास्ते जा सकते हैं। राष्ट्रीय आयोग के आदेश के विरूद्ध अंतिम अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है जिसके द्वारा मामले के संबंध में दिए गए निर्णय अंतिम होंगे और वो सभी पक्षों के लिए बाध्यकारी होंगे। इन न्यायिक इकाइयों में सुनवाई सी.पी.ए. 1986 के नियमों के अनुरूप होती है जो सामान्य न्यायिक सिद्धांत के समान होता है। ये एजेंसी शिकायतों की सुनवाई जल्द-से-जल्द करती हैं। ऐसे मामलों की सुनवाई 5 महीने के भीतर करनी होती है। इस प्रकार ये एजेंसी आम उपभोक्ताओं को कम खर्चीला तथा त्वरित न्याय दिलाने का काम करती हैं।