अपवाद - exception

 अपवाद - exception


भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 25 में कुछ अपवाद का वर्णन किया गया है जिसके अनुसार बिना प्रतिफल के भी अनुबंध वैध होते हैं। ये अपवाद निम्नलिखित हैं :


i. स्वाभाविक प्रेम एवं स्नेह के कारण दिया गया वचन ।


ii. भूतकाल में स्वेच्छा से प्रदान की गई सेवाओं की क्षतिपूर्ति के लिए दिया गया वचन ।


iii. अवधि वर्जित ऋण को चुकाने के लिए किया गया वचन


iv. एजेंसी का अनुबंध


V. निःशुल्क निक्षेप ।


vi. दान एवं भेंट।


vii. वचनगृहीता द्वारा शिथिलता या छूट दिया जाना ।