अपवाद - exception
अपवाद - exception
भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 25 में कुछ अपवाद का वर्णन किया गया है जिसके अनुसार बिना प्रतिफल के भी अनुबंध वैध होते हैं। ये अपवाद निम्नलिखित हैं :
i. स्वाभाविक प्रेम एवं स्नेह के कारण दिया गया वचन ।
ii. भूतकाल में स्वेच्छा से प्रदान की गई सेवाओं की क्षतिपूर्ति के लिए दिया गया वचन ।
iii. अवधि वर्जित ऋण को चुकाने के लिए किया गया वचन
iv. एजेंसी का अनुबंध
V. निःशुल्क निक्षेप ।
vi. दान एवं भेंट।
vii. वचनगृहीता द्वारा शिथिलता या छूट दिया जाना ।
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