विनिमय साध्य साख पत्र - exchangeable letter of credit

विनिमय साध्य साख पत्र - exchangeable letter of credit


जिन साख पत्रों का स्वामित्व एक व्यक्ति से दूसरे को केवल उनकी सुपुद्गी देने से या बेचान लिखकर सुपुदृगी देने से हस्तांतरित किया जा सकता है, उन्हें विनिमय साध्य पत्र कहते हैं चैक, विनिमय बिल, प्रतिज्ञा पत्र, बैंक ड्राफ्ट आदि विनिमय साध्य साख पत्र है। विनिमय साध्यता के लिए बेचान कई प्रकार से किया जा सकता है।


1. सामान्य बेचान इनमें साख पत्र की पीठ पर बेचान करने वाला केवल अपने हस्ताक्षर करता है किसी अन्य व्यक्ति का नाम नहीं लिखता ।


2. विशेष बेचान- इसमें बेचान करने वाला भुगतान प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम लिखकर अपने हस्ताक्षर करता है। 


3. प्रतिबंधित बेचान इसमें बेचान करने वाला भुगतान प्राप्त करने वाले के नाम के आगे केवल लिखकर यह प्रतिबंध लगा देता है कि इसका पुनः बेचान न हो सके।


4. उतरदायित्व बेचान:- इसमे बेचानकर्ता अपने उतरदायित्व से बचने के लिए अपने हस्ताक्षर के नीचे दायित्वरहित अथवा शब्द लिख देता है।