गर्भित आश्वासन - Implied Assurance

गर्भित आश्वासन - Implied Assurance


माल के विक्रय के अनुबंध में निम्नलिखित गर्भित आश्वासन होते हैं :


1. माल के शान्तिपूर्ण अधिकार एवं उपयोग का गर्भित आश्वासन वस्तु-विक्रय अधिनियम की धारा 14(2) के अनुसार, किसी विपरीत अनुबंध के अभाव में खरीददार को इस प्रकार का गर्भित आश्वासन होगा कि वह खरीदे गये माल पर शान्तिपूर्ण स्वामित्व रखे और वस्तु के उपयोग का पूर्ण अधिकार रखे।


2. माल के भार मुक्त होने का आश्वासन वस्तु विक्रय अधिनियम की धारा 14(2) के अनुसार, किसी विपरीत संविदान के न होने पर यह निहित आश्वासन खरीददार को दिया गया माना जायेगा कि बिक्री का माल किसी तीसरे पक्षकार को किसी प्रकार के भार से मुक्त होना चाहिए।


3. व्यापार की रीति के अनुसार माल के गुण अथवा उपयुक्तता संबंधी गर्भित आश्वासन - वस्तु विक्रय अधिनिमय की धारा 16 (3) के अनुसार, क्रेता की यह निहित आश्वासन प्राप्त होता है. कि माल जिस उपयोग के लिए खरीदा जा रहा है। वह उस गुण संयुक्त और उपयोग के लिए पूर्ण रूप से उपयुक्त हो।


4. वस्तु की मुद्रता अथवा वास्तविकता संबंधी गर्भित आश्वासन - विक्रय की जाने वाली वस्तुएँ शुद्ध एवं वास्तविक होनी चहिए नकली नहीं। यदि किसी वस्तु पर कोई व्यापारिक चिन्ह लगा है तो वस्तु के विक्रेता की ओर से यह गर्भित आश्वासन होगा कि उक्त वस्तु पर लगा व्यापारिक चिन्ह असली है।


5. माल की खतरनाक प्रकृति को प्रकट करने के संबंध में गर्भित आश्वासन खतरनाक माल के विक्रय के संबंध में विक्रेता का यह कर्तव्य है कि क्रेता को इस संबंध में सचेत कर दे और यह भी बता दे कि ऐसे वस्तुओं के लिए विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है।