विदेशी निवेश की मूल देश में वापसी - return of foreign investment to the country of origin

विदेशी निवेश की मूल देश में वापसी - return of foreign investment to the country of origin


(i) यदि विदेशी निवेश वापसी आधार पर किया गया है तो विदेशी निवेशक भारत में खरीदी गई प्रतिभूतियों को बेचकर विक्रय से प्राप्त राशि को अपने मूल देश में बिना रोक टोक के वापिस ले जा सकता है।


(ii) अशों पर लाभांश को स्वतंत्रता से मूल देश में वापिस ले जाया जा सकता है। 


(iii) परिवर्तनशील ऋणपत्रों पर ब्याज को स्वतंत्रता से मूल देश में वापिस ले जाया जा सकता है । सभी वासियों पर विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं।