विक्रेता के कर्तव्य - Seller's Duties
विक्रेता के कर्तव्य - Seller's Duties
वस्तु विक्रय अधिनियम के अनुसार एक विक्रेता के निम्नलिखित कर्तव्य हैं
1. माल की सुपुर्दगी देना - विक्रेता का यह कर्तव्य है कि वह विक्रय अनुबंध की शर्तों के अनुसार माल सुपुर्दगी दे ।
2. माल के संबंध में वाहक से अनुबंध करना क्रेता के किसी विपरीत आदेश के अभाव में, यदि विक्रेता माल को क्रेता के पास पहुँचाने के लिए किसी वाहक का सुपुर्द करता है, तो उसका यह कर्तव्य है कि माल के स्वभाव तथा अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वाहक के साथ उचित अनुबंध करें।
3. समुद्धवाहक से अनुबंध करना - क्रेता के साथ किसी विपरीत अनुबंध के अभाव में यदि माल को क्रेता तक पहुँचाने के लिए समुद्र मार्ग से गुजरना हो तथा परिस्थितियों ऐसी हो जिनमें माल का साधारण तया बीमा करवाया जाता हो, तो विक्रेता का यह कर्तव्य है कि क्रेता को ऐसी सूचना दे।
4. माल की परीक्षा करने का उचित अवसर देना यदि क्रेता ऐसा माल खरीद रहा हो जिसकी - उसने पहले परीक्षा नहीं की है तो विक्रेता का यह कर्तव्य है कि वह क्रेता को माल की परीक्षा करने के लिए उचित अवसर दे।
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