अनिश्चित माल की दशा में स्वामित्व का हस्तांतरण - Transfer of ownership in case of uncertain goods

अनिश्चित माल की दशा में स्वामित्व का हस्तांतरण - Transfer of ownership in case of uncertain goods

अनिश्चित माल वह माल है जो विक्रय अनुबंध के समय निश्चित न किया गया है, परन्तु केवल वर्णन द्वारा ही परिभाषित किया गया है।


अनिश्चित माल के स्वामित्व के हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित नियम लागु होते हैं -


I. मा का निश्चित किया जाना यदि अनिश्चित माल के विक्रय का अनुबंध किया गया हो तो क्रेता को माल के स्वामित्व का हस्तांतरण तब तक नहीं थे सकता है जब तक कि माल निश्चित न हो जाये।


II. माल का विनियोजन- यदि अनिश्चित माल के विक्रय का अनुबंध वर्णन के आधार पर हुआ हो तथा उक्त वर्णन का माल सुपुर्दगी योग्य दशा में क्रेता द्वारा विक्रेता की सम्मति से अथवा विक्रेता द्वारा क्रेता की सम्मति के बिना किसी शर्त के अनुबंध के लिये विनियोजन कर दिया गया हो तो ऐसी दशा में माल का स्वामित्व क्रेता को हस्तांतरित हो जायेगा।


III. वाहक को सुपुर्दगी जहाँ अनुबंध के अनुसार माल का विक्रेता क्रेता को अथवा किसी वाहक को अथवा अन्य निक्षेप गृहित को माल इस उद्देश्य से सुपुर्द करता है कि वह उसे क्रेता तक पहुँचा दे और उसकी व्यवस्था का अधिकार सुरक्षित नही रखता, तो यह माना जायेगा कि उसके बिना किसी शर्त के अनुबंध के लिये माल का विनियोजन कर दिया।