कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (1) के अनुसार - As per section 149(1) of the Companies Act, 2013
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (1) के अनुसार - As per section 149(1) of the Companies Act, 2013
संचालकों की संख्या:
प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी में काम-से-कम तीन संचालक होने चाहिए, प्रत्येक निजी कंपनी में कम से-कम दो संचालक होने चाहिए तथा एकजनकंपनी में कम-से-कम एक संचालक होना चाहिए। संचालकोंकी अधिकतम सीमा पंद्रह निर्धारित की गई है। इस सीमा को कंपनी की सामान्य सभा में विशेष संकल्प पारित करके और अधिक बढ़ाया जा सकता है।
महिला संचालक :- अधिनियम की धारा 149 (1) (2) के अनुसार निर्धारित श्रेणी वाली कंपनियों में कम से कम एक महिला संचालक होना आवश्यक है। विद्यमान कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर इस उपबंधन का पालन करना होगा।
कंपनी (संचालकों की नियुक्ति एवं योग्यता) नियमावली, 2014 के नियम 3 के अनुसार, निम्नलिखित की कंपनियों द्वारा कम से कम एक महिला संचालक की नियुक्ति आवश्यक है:
i) प्रत्येक सूचीयत कंपनी;
ii) प्रत्येक अन्य सार्वजनिक कंपनी:
क) जिसकी दत्त शेयर पूँजी 100 करोड़ रूपये या अधिक हो;
ख) अथवा जिसका टर्नओवर 300 करोड़ रूपये या अधिक हो।
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