संचालक मंडल द्वारा संचालकों की नियुक्ति - Appointment of Directors by the Board of Directors
संचालक मंडल द्वारा संचालकों की नियुक्ति - Appointment of Directors by the Board of Directors
निम्नलिखित परिस्थितियों में संचालक मंडल संचालकों की नियुक्ति कर सकता है :
i) आकस्मिक रिक्तियाँ :- धारा 161 (4) के अनुसार, यदि संचालक का कार्यकाल समाप्त होने से पहले किसी कारण से उसका पद रिक्त हो जाता है तो उसे अंतर्नियमावली में दिए गए विनियमों के अनुसार संचालक मंडल द्वारा भरा जा सकता है परन्तु इस प्रकार नियुक्त किया गया संचालक केवल उतने ही काल के लिए संचालक रह सकता है जितना की मूल संचालक रहता।
ii) अतिरिक्त संचालक :- धारा 161 (1) के अनुसा, यदि अतंर्नियमावली में व्यवस्था की गई हो तो संचालक-मंडल अतिरिक्त संचालक भी नियुक्त कर सकता है। ऐसे अतिरिक्त संचालक केवल आगामी वार्षि सभा की तारीख तक अपने पदों पर कार्य करेंगे।
परन्तु संचालक मंडल किसी ऐसे व्यक्ति को अतिरिक्त संचालक के रूप में नियुक्त नहीं कर सकता जो कंपनी की साधारण सभा में संचालक नियुक्त होने में असफल रहा है।
iii) स्थानापन्न संचालक :- धारा 161 (2) के अनुसार, अंतर्नियमावलीमें संचालक मंडल को किसी ऐसे संचालक के स्थान पर कोई स्थानापन्न संचालक नियुक्त करने का अधिकार दियाजा सकता है जो कम-से-कम तीन महीने के लिए भारत से अनुपस्थित रहेगा। ऐसा स्थानापन्न संचालक मूल संचालक का कार्यकाल समाप्त हो जाने पर अथवा उसके भारत वापस लौट आने पर अपना पद छोड़ देगा। किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्र संचालक के स्थान पर स्थानापन्न संचालक तभी नियुक्त किया जायेगा जब वह स्वतंत्र संचालक के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए योग्य हो ।
iv) नाम-निर्देशिती संचालक :- धारा 161 (3) के अनुसार, अंतर्नियमावली की अजीन रहते हुए, कंपनी के संचालक मंडल द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को संचालक के रूप में नियुक्त ि जा सकता है जिसे किसी अनुबंधके आधार पर कोई संस्थान ना- निर्देशित करे अथवा केन्द्र सरकार या कोई राज्य सरकार कंपनी में अपनी शेयरधारिता के कारण निर्देशित करे।
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