प्रबंध संचालक या प्रबंधक की नियुक्ति - Appointment of Managing Director or Manager

प्रबंध संचालक या प्रबंधक की नियुक्ति - Appointment of Managing Director or Manager


कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 196 द्वारा प्रबंध संचालक, अथवा प्रबंधक की नियक्ति पर कुछ प्रतिबंध लगाए गये हैं जो निम्नलिखित है:


1) कोई भी कंपनी एक साथ प्रबंध संचालक तथा प्रबंधक की नियुक्ति नहीं करेगी।


2) प्रबंध संचालक अथवा प्रबंधक की नियुक्ति या पुनः नियुक्ति की अधिकतम अवधि एक बार में 5 वर्ष हो सकती है।


3) कोई भी कंपनी किसी ऐसे व्यक्ति को प्रबंध संचालक या प्रबंधक नियुक्त नहीं करेगी :


क) जो 21 वर्ष से कम आयु का हो तथा 70 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। यदि वह 70 वर्ष की आयु का हो चुका अनुमोदन अनिवार्य है; है तो शेयरधारियों के विशेष संकल्प द्वारा उसकी नियुक्ति का,


ख) जो दायित्वयुक्त दिवालिया न हो अथवा जिसे किसी भी समय दिवालिया घोषित किया जा चुका हो;


ग) जो अपने ऋणदाताओं को भुगतान करना बंद कर दे अथवा जिसने किसी भी समय उन्हें उक्त भुगतान करना निलंबित किया हो अथवा जिसने उनके साथ कोई समझौत किया है या कभी किया हो; अथवा


घ) जो न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए सजा पाए हुए है या पा चुका है और जिस 6 माह से अधिक की सजा दी गई हो ।


4) यदि धारा 197 एवं अनुसूची V के प्रावधानों का पालन किया गया है तो प्रबंध संचालक, या प्रबंधक की नियुक्ति एवं उसको देय पारिश्रमिक के संबंध में संचालक मंडल की सभा में उनकी स्वीकृति आवश्यक होगी तथा कंपनी की अगली साधारण सभा में शेयरधारकोंकी विशेष संकल्प द्वारा स्वकृति प्राप्त करनी होगी।


5) ऐसी नियुक्ति के 60 दिन के भीतर कंपनी रजिस्ट्रारके पास एक विवरणी फाइल की जानी चाहिए। यह विवरणी निर्धारित प्रारूप में होनी चाहिए।


6) यदि प्रबंध संचालक अथवा प्रबंधक की नियुक्ति को साधारण सभा में कंपनी द्वारा स्वकृति नहीं किया जाता तो ऐसी नियुक्ति को समाप्त समझा जायेगा।