नाम-निर्देशन एवं पारिश्रमिक समिति

नाम-निर्देशन एवं पारिश्रमिक समिति


धारा 178 में नाम - निर्देशन एवं पारिश्रमिक समिति के संबंध में निम्नलिखित उपबंध हैं : प्रवर्तनीयता प्रत्येक सूचीयत कंपनी एवं निर्धारित कंपनियों की श्रेणी का संचालक मंडल नाम-निर्देशन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन करेगा।


कंपनी (मंडल की सभाएँ एवं इसकी शक्तियाँ) नियमावली 2014 के नियम 6 के अनुसार निम्नलिखित श्रेणियोंकी कंपनी द्वारा संचालक मंडल की नाम निर्देशन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन किया जायेगा :


i) सभी सार्वजनिक कपनियाँ जिनकी प्रदत्त पूँजी 10 करोड़ रूपये अथवा अधिक हो।


ii) सभी सार्वजनिक कंपनियाँ जिनका टर्नओवर 100 करोड़ रूपये या अधिक हो।


iii) सभी सार्वजनिक कंपनियाँ जिने कु बकाया ऋण या उधारियाँ या ऋण-पत्र या जमाएँ 5 करोड़ रूपये या अधिक हो।


गठन- नाम-निर्देशन एवं पारिश्रमिक समिति में तीन या अधिक गैर-कार्यकारी संचालक होंगे जिनमें से कम से कम आधे स्वतंत्र संचालक होंगे।


कंपनी के अध्यक्ष (चाहे कार्यकारी है या गैर-कार्यकारी) को नाम निर्देशन एवं पारिश्रमिक समिति का सदस्या नियुक्त किया जा सकता है, परन्तु वह ऐसी समिति का अध्यक्ष नहीं बन सकता है।