कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति - Corporate Social Responsibility Committee
कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति - Corporate Social Responsibility Committee
कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एक ऐसी गतिविधि है जो उद्योग के आसपास रहने वाले लोगों की जीवन गुणवत्ता को बढ़ाने के प्रति समर्पित होती है। यह समाजकीसामाजिक-आर्थिक हैसियकत बढ़ाने वाली गतिविधि होती है।
कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी गतिविधियों को कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा कुछ निश्चित कंपनियों के लिए कानूनन आवश्यक कर दिया गया है। धारा 135 इस संबंध में निम्नलिखित प्रावधान करती है
प्रवर्तनीयता :- प्रत्येक ऐसी कंपनी जिसकी शुद्ध संपदा किसी वित्तीय वर्ष में 500 करोड़ रूपये या अधिक हो,
अथवा जिसका टर्नओवर 1,000 करोड़ रूपये या अधिक हो अथवा जिसका शुद्ध लाभ 5 करोड़ रूपये या अधिक हो, उसके द्वारा संचालक मंडल की कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति बनाई जायेगी।
गठन :- इस समिति में तीन या अधिक संचालक होंगे जिनमें से कम से कम एक स्वतंत्र संचालक होगा। संचालक मंडल की रिपोर्ट में कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की संरचना को दिया जायेगा।
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