शेयरों का बट्टे (Discount ) पर निर्गमन - Issue of shares at a discount
शेयरों का बट्टे (Discount ) पर निर्गमन - Issue of shares at a discount
जब कंपनी अपने शेयरों को अंकित मूल्य से कम मूल्य पर निर्गमित करती है तो इसे 'बट्टे पर निर्गमन' कहा जाता है। कंपनी अधिनियम की धारा 53 के अनुसार कोई भी कंपनी बट्टे पर शेयरों का निर्गमन नहीं करेगी। इस धारा के अनुसार यदि कंपनी कोई भी शेयर (श्रमसाध्य ईक्विटी शेयर के छोड़कर) बट्टे पर निर्गमित करती है तो वह शून्य होगा।
श्रम साध्य ईक्विटी शेयरों का निर्गमन
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 54 में श्रम साध्य ईक्विटी शेयर को जारी करने का प्रावधान किया गया है। अधिनियम की धारा 2(88) के अनुसार, “श्रम साध्य ईक्विटी शेयर से तात्पर्य ऐसे ईक्विटी शेयरों से है जो कंपनी द्वारा अपने संचालकों या कर्मचारियों को बट्टे पर या नकदी से भिन्न किसी प्रतिफल के बदले में,
जैसे बौद्धिक संपत्ति अधिकार या जानकारी अथवा व्यवहार ज्ञान, किसी भी नाम से जाना जाय, प्राप्त करने के लिए निर्गमित किए जाएँ। अतः श्रम साध्य ईक्विटी शेयर वास्तव में एक प्रकार का ईक्विटी शेयर है और ईक्विटी शेयर पर लागू होने वाले सभी उपबंध इन शेयरों पर लागू होते हैं।
'श्रम साध्य ईक्विटी शेयरों को जारी करने की शर्तें निम्नलिखित हैं :
1) शेयर ऐसी श्रेणी के होने चाहिए जो पहले आबंटित किए जा चुके हों।
2) कंपनी को व्यवसाय आरंभ किए हुए कम से कम एक वर्ष बीत गया हो।
3) निर्गमन को अधिकृत करने के लिए शेयरधारियों द्वारा सामान्य सभा में एक विशेष संकल्प पारित किया जाना चाहिए।
4) पूर्वलिखित संकल्प में यह उल्लेख होना चाहिए कि कितने शेयर जारी किए जायेंगे, उनका बाजार मूल्य क्या है, उनका मूल्य क्या होगा, वे किस श्रेणी के होंगे तथा किस श्रेणी के कर्मचारियों या संचालकों को निर्गत किए जाएंगे।
5) किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीगत शेयरों की दशा में से बी द्वारा जारी किए गए विनियमों का तथा असूचीगत शेयरों की दशा में केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए नियमों का पालन किया जाना चाहिए।
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