संचालकों के कर्तव्य - Duties of Operators

संचालकों के कर्तव्य - Duties of Operators

संचालकों की विश्वाश्रित स्थिति को ध्यान में रखते हुए कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत संचालकों के कर्तव्यों की पहली बार धारा 166 में बताया गया है। धारा 166 के अंतर्गत संचालकों के निम्नलिखित कर्तव्य बताए गये है :


1) कंपनी की अंतर्नियमावली के अनुसार कार्य करना ।


2) कंपनी के सभी सदस्यों के काम के लिए तथा कंपनी इसके कर्मचारियों, समुदाय एवं पर्यावरण के हित में सद्भावनापूर्वक कार्य करना।


3) अपने कर्तव्यों को उचित एवं सम्यक सावधानी, कौशल एवं श्रमपूर्वक करना।


4) स्वतंत्र निर्णय लेना ।


5) किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित हो, जिससे कंपनी के हित का विरोध होता हो या होने की संभावना हो।


6) स्वयं या अपने रिस्तेदारों, साझेदारों या एसोसिएट के लिए कोई अनुचित लाभ प्राप्त नहीं करना और न ही प्राप्त करने का प्रत्यास करना चाहिए अन्यया व ऐसे लाभ के बराबर कंपनी को भुगतान करने के लिए दायी होंगे।


7) अपना पद किसी को समनुदेशित नहीं करना ।