अपवाद - exception
अपवाद - exception
अधिनियम की धारा 62 की उपधारा (1) के उपवाक्यांश (ख) एवं (ग) के अनुसार निम्नलिखित दो परिस्थितियों में नए शेयरों का निर्गमन वर्तमान शेयरधारियों को बिना प्रस्तावित किए, बाहरी व्यक्तियों को किया जा सकता है:
(क) यदि कंपनी ने विशेष संकल्प द्वारा यह निर्णय लिया है कि नए शेयर कर्मचारियों को कर्मचारी स्कन्ध विकल्प योजना' के अंतर्गत निर्दिष्ट शर्तों में रहते हुए आबंटित किये जायेंगे; या
(ख) यदि कंपनी ने विशेष संकल्प द्वारा यह निर्णय लिया है कि निर्धारित शर्तों के अधीन नए शेयरों के निर्गमन का प्रस्ताव किन्हीं व्यक्तियों को उस कीमत पर किया जाये जिसे पंजीयत मूल्यांक की मूल्यांकन रिपोर्ट में तय किया गया हो।
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