निर्गमित किए जानेवाले अतिरिक्त शेयरों के आबंटन की रीति - Manner of allotment of additional shares to be issued

निर्गमित किए जानेवाले अतिरिक्त शेयरों के आबंटन की रीति - Manner of allotment of additional shares to be issued


निर्गमित किए जाने वाले नए ईक्विटी अथवा पूर्वाधिकार शेयरों के आबंटन की रीति के संबंध में धारा 62 में उपबंध दिए गए हैं जिससे कंपनी के शेयरों के वर्तमान संतुलन को बिगाड़े बगैर ही नए शेयरों का न्यायोचित वितरण संभव हो सके। इस धारा के अनुसार जब कंपनी द्वारा किसी भी समय नए शेयरों का आबंटन करके कंपनी की अभिदत्त पूँजी में वृद्धि करना प्रस्तावित किया जाता है, तब निम्नलिखित शर्तों का पालन किया आवश्यक है :


i. निर्गमित किए जाने वाले नये शेयर विद्यमान ईक्विटी शेयरधारियों को उनके द्वारा धारित वर्तमान शेयरों के अनुपात में प्रस्तावित किए जाने चाहिए। 


ii. प्रस्ताव एक लिखित सूचना द्वारा किया जाना चाहिए, जिसमें प्रस्तावित शेयरों की संख्या एवं अवधि का उल्लेख होना चाहिए, जिसके अंतर्गत शेयरधारियों को शेयरों के प्रस्ताव की स्वीकृति कंपनी के पास भेजनी होती है। 


iii. प्रस्ताव की स्वीकृति देने की अवधि सूचना की तिथि से 15 दिन से कम तथा 30 दिन से अधिक नहीं होनी चाहिए।


iv. यदि अंतर्नियमावली में कोई विपरीत व्यवस्था नहीं है तो सूचना में यह भी उल्लिखित किया जाना चाहिए कि शेयरधारी प्रस्तावित शेयरों का, अपने नामांकित व्यक्ति के पक्ष में त्याग कर सकते हैं।