पूर्वाधिकार शेयरधारियों के मताधिकार - Preference Shareholders' Voting

पूर्वाधिकार शेयरधारियों के मताधिकार - Preference Shareholders' Voting


कंपनी अधिनियम की धारा 47 (2) के अनुसार, मताधिकार सहित इक्विटी शेयर धारियों के समान पूर्वाधिकार शेयर धारियों को सामान्य मतदान का अधिकार नहीं होता है। उन्हें केवल निम्नलिखित दो दशाओं में ही मतदान का अधिकार प्राप्त होता है:


क) जब उनके अधिकारों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाला कोई संकल्प पारित किया जाना हो। कंपनी के समापन, शेयर पूँजी के वापस लौटाने तथा इक्विटी या पूर्वाधिकार शेयर पूँजी में कमी किये जाने संबंधी संकल्प पूर्वाधिकार शेयरधारियों के अधिकारों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाले माने जाते हैं।

इसलिए, इन संकल्पों पर पूर्वाधिकार शेयरधारियों को मतदान का अधिकार होता है। 


ख) जब उनके पूर्वाधिकार शेयरों पर दो वर्ष या अधिक अवधि तक लाभांश या लाभांश के कुछ भाग (लाभांश चाहे घोषित किया गया हो अथवा नहीं) का भुगतान न किया गया हो।


दो वर्ष या अधिक अवधि तक लाभांश का भुगतान न किए जाने पर पूर्वाधिकार शेयरधारियों को साधारण सभा में रखे जाने वाले सभी संकल्पों पर सामान्य मताधिकार प्राप्त होता है।