कंपनी द्वारा अपने ही शेयरों को खरीदने पर प्रतिबंध - Prohibition on the purchase of its own shares by the company

कंपनी द्वारा अपने ही शेयरों को खरीदने पर प्रतिबंध - Prohibition on the purchase of its own shares by the company


कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 67 के अनुसार कोई भी कंपनी चाहे सार्वजनिक हो अथवा निजी, अपने शेयर नहीं खरीद सकती क्योंकि ऐसा करने से शेयर पूँजी में स्थायी कमी हो जाती है, और जो उस समय तक करना गैर कानूनी है जब तक धारा 66 या 242, के अंतर्गत पूँजी में कमी करने के लिए बताई गई प्रक्रिया न अपनाई गई हो धारा 66 का विस्तृत विवरण इस अध्याय के प्रारंभ में तथा धारा 242 का विस्तृत विवरण अन्य अध्याय में दिया गया है। इन धाराओं के उपबंधों के विपरीत की गई पूँजी में कमी गैर कानूनी तथा कंपनी के लिए शक्तिबध्य होती है। अधिनियम की धारा 67 के अधीन कंपनी द्वारा अपने ही शेयर को खरीदने पर प्रतिबंध लगाने का उद्देश्य कंपनी की दत्त शेयर पूँजी की रक्षा करना है क्योंकि वह लेनदारों के हितों की सुरक्षा की निधि होती है ।।