प्रवर्तक का पारिश्रमिक , समामेलन से पहले के संविदे - Promoter's remuneration, pre amalgamation contracts
प्रवर्तक का पारिश्रमिक , समामेलन से पहले के संविदे - Promoter's remuneration, pre amalgamation contracts
कंपनी के निर्माण में अपनी बहुमूल्य सेवाएं प्रदान करने के प्रतिफल स्वरूप प्रवर्तक का पारिश्रमिक नकद अथवा आंशिक रूप में नकद तथा शेष ऋण पत्रों एवं शेयरों के रूप में दिया जा सकता है। लेकिन यदि कंपनी के समामेलन के पश्चात प्रवर्तक का इस संबंध में कंपनी के साथ कोई स्पष्ट संविदा नहीं हुआ है तो उस स्थिति में प्रवर्तक अपने पारिश्रमिक तथा अन्य प्रारंभिक खर्चों को प्राप्त करने हेतु कंपनी पर वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता है क्योंकि उसने एक ऐसे व्यक्ति के लिए कार्य किया है जिसका जन्म होना बाकी है और दोनों पक्षों के बीच सहमति के अभाव में एक वैद्य संविदा नहीं हो सकता ।
समामेलन से पहले के संविदे
समामेलन से पहले के संविदे प्रवर्तकों द्वारा समामेलन से पहले प्रस्तावित कंपनी के लिए कोई संपत्ति या अधिकार प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं।
ऐसे संविदे प्रारंभिक संविदे भी कहलाते हैं। समामेलन से पहले कंपनी का कोई अस्तित्व नहीं होता अतः इन संविदों के आधार पर न तो कोई अन्य व्यक्ति कंपनी पर वाद प्रस्तुत कर सकता है और न ही कंपनी किसी अन्य व्यक्ति पर। समामेलन से पूर्व किए गए संविदों के लिए प्रवर्तक व्यक्तिगत रूप से उस समय तक उत्तरदायी रहते हैं जब तक समामेलन के पश्चात् कंपनी एक नया संविदा ठीक उसी प्रकार का नहीं करती जैसा कि पुराना संविदा था। समामेलन से पहले किये गये संविदों की कंपनी समामेलन के बाद कार्यान्वित नहीं कर सकती।
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