संचालकों से संबंधित रजिस्टर - Register of Operators
संचालकों से संबंधित रजिस्टर - Register of Operators
कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार प्रत्येक कंपनी को संचालकों से संबंधित जानकारी दर्ज करने के लिए निम्नलिखित रजिस्टर रखने पड़ते है :
1) संचालकों एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों एवं उनकी शेयरधारिता का रजिस्टर : धारा 170 के अनुसार प्रत्येक कंपनी को अपने संचालकों एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मियों का विवरण देते हुए एक रजिस्टर रखना होता है जिसमें उनके द्वारा ली गई कंपनी, इसकी नियंत्रक कंपनी या सहायक कंपनी,
नियंत्रक कंपनी की सहायक कंपनी तथा सहयुक्तकंपनी में धारित प्रतिभूतियों का विवरणहोता है।
2) ऐसी संविदाओं का रजिस्टर जिसमें संचालक हित रखते हों-धारा 189 के अनुसार, प्रत्येक कंपनी एक या अधिक ऐसे रजिस्टर रखेगी जिसमें ऐसी संविदाओं का निर्धारित विवरण देना होगा जिन पर धार 184 अथवा धारा 188 के उपबंध लागू होते हों। विवरण लिखने के बाद रजिस्टर संचालक मंडल की आगामी सभा में रखा जायेगा, तथा इस पर सभा में उपस्थित सभी संचालक हस्ताक्षर करेंगे।
वार्तालाप में शामिल हों