संचालको की शक्तियों पर प्रतिबंध - Restrictions on the Powers of Operators
संचालको की शक्तियों पर प्रतिबंध - Restrictions on the Powers of Operators
अधिनियम की धारा 180 के अंतर्गत संचालकों की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। किसी कपंनी का संचालक मंडल केवल विशेष संकल्प द्वारा शेयरधारियों की अनुमति से ही निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगा:
1) कंपनी के समूचे उपक्रम या कारोबार अथवा उसके अधिकांश भाग को बेचना, पट्टे पर देना अथपर किसी अन्य प्रकान से उसका निपटान करना;
2) किसी विलीनीकरण या एकीकरण के परिणाम स्वरूप कंपनी द्वारा प्राप्त मुआवजे की राशि को न्यास प्रतिभूतियों के अलावा अन्य प्रतिभूतियों में विनियोजित करना;
3) कंपनी की अदत्त-पूँजी और इसकी मुक्त आरक्षित निधि के कुल योग से अधिकधनराशि उदार लेना।
4) किसी संचालक द्वारा देय ऋण की अदायगी माफ करना या उसकी देय तिथि को बढ़ाना।
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